नए कानून “हिट एंड रन” में ड्राइवर्स को 10 साल सजा व 7 लाख जुर्माना के खिलाफ ट्रकों की हड़ताल
हिट एंड रन को लेकर कानून को कठोर किए जाने के विरोध में देशभर के ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस-वे सहित कई मार्गों पर ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हिट एंड रन को लेकर कानून को कठोर किए जाने का विरोध का बिगुल बजा दिया है।
बतादें कि भारतीय दंड संहिता में सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 10 साल की सजा के साथ-साथ आरोपी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में सजा के नए कानून से ट्रक चालक बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि यदि सड़क हादसे के बाद वह मौके पर रुक गए तो पब्लिक उन्हें मार देगी। ड्राइवर की सुरक्षा का इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यहां के ट्रक चालकों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने देशभर में चक्का जाम का आह्वान किया है। इसी के बाद से देशभर में विरोध हो रहा है। संगठन की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए।
गुजरात में पुलिस ने लाठीचार्ज किया
गुजरात में भी हजारों ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकोट-अहमदाबाद हाईवे को बंद करने की कोशिश की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के कांच तोड़ दिए, जिससे हाईवे पर अफरातफरी का माहौल हो गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।
हिट एंड रन कानून पर संगठन की चिंता?
नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन जो कानून प्रस्तावित है उसमें कई सारी खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है।
अध्यक्ष मदान का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता बल्कि, बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है।
हिंदुस्तान पैट्रोलियम डिपो से पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के नए कानून का हरियाणा में भी पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। बहादुरगढ़ में हिंदुस्तान पैट्रोलियम डिपो से प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं । ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के नए कानून से ट्रक ड्राइवरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वह हड़ताल पर ही रहेंगे।
हम आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के हिंदुस्तान पैट्रोलियम प्लांट से रोजाना प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों तक ढाई सौ से ज्यादा तेल टैंकर तेल पहुंचने का काम करते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वह हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में प्रदेश भर में आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है