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जमाखोरों पर कसेगा शिकंजा अन्न स्टॉक सीमा के नियमों का करें पालन अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई : उपायुक्त महावीर कौशिक

जिला में गेहूं के सभी व्यापारी/थोक व्यापारी, रिटेलर, बडी श्रृंखला खुदरा विक्रेता व प्रोसेसर के लिए 31 मार्च 2025 तक सरकार द्वारा लगाई गई स्टॉक सीमा :
भिवानी, 16 जनवरी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया है कि जिला में गेहूं के सभी व्यापारी/थोक व्यापारी, रिटेलर, बडी श्रृंखला खुदरा विक्रेता व प्रोसेसर को सरकार के निर्धारित नियमानुसार 31 मार्च 2025 तक स्टॉक सीमा अनुसार प्रबंधन करना होगा। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी के सभी व्यापारी/थोक व्यापारी, रिटेलर, बडी श्रृंखला खुदरा विक्रेता व प्रोसेसर का आह़वान है कि वे भारत सरकार द्वारा गेंहूॅ की स्टॅाक सीमा 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए लगाई गई हैं। भारत सरकार ने ये 09 सिंतबर 2024 को जारी अधिसूचना की धारा 2(प) में संसोधन किया है।
उपायुक्त ने बताया है कि कानूनी संस्थाए खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (ईवीईजीओआईएलएसडॉटएनआईसीडॉटइन/ डब्लूएसपी/लॉगईन) पर स्टॉक की स्थिति घोषित करेंगी और यदि उनके पास स्टॅाक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें इस अधिसूचना से जारी होने के 15 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॅाक सीमा तक लाना होगा। इसके अलावा संबंधित संस्थाओं को हर शुक्रवार को गेंहॅू के स्टॉक स्तर की घोषणा करनी होगी। आदेश का पालन न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 24 जून 2024 तक इस प्रकार थी स्टॉक स्थित प्रबंधन होता था। व्यापारी/थोक व्यापारी-2000 मीट्रिक टन, रिटेलर-प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन, बडी श्रृंखला खुदरा विक्रेता-प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और (10’ कुल आउटलेट की संख्या) उनके सभी डिपो पर मैट्रिक टन तथा प्रोसेसर-मासिक स्थापित क्षमता का 60 प्रतिसत वित्त वर्ष 2024-25 शेष महीनों से गुणा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को स्टॉक सीमा व्यापारी/थोक व्यापारी-1000 मीट्रिक टन, रिटेलर-प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 05 मीट्रिक टन, बडी श्रृंखला खुदरा विक्रेता-प्रत्येक आउटलेट के लिए 05 मीट्रिक टन, बशर्ते की उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॅाक की अधिकतम मात्रा (5 गुणा कुल आउटलेट की संख्या) मैट्रिक टन हो तथा प्रोसेसर-मासिक स्थापित क्षमता (एम.आई.सी.) का 50 प्रतिशत अप्रैल 2025 तक शेष महीनों से गुणा किया जाएगा।