ED निदेशक की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को तगड़ा झटका
ED डायरेक्टर को हटने के आदेश जारी कर दिए व आदेश दिया कि ED डायरेक्टर 31 जुलाई तक पदमुक्त हो जाएँ।
कांग्रेस के राष्ट्रिय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे द्वारा दायर की गई याचिका में ED डायरेक्टर के दोनों सेवा विस्तार को अवैध व असंविधानिक करार दिया, ED डायरेक्टर को हटने के आदेश जारी कर दिए व आदेश दिया कि ED डायरेक्टर 31 जुलाई तक पदमुक्त हो जाएँ।
यह सत्य व न्याय की जीत है। यह इस बात का प्रमाण भी है कि राजनीतिक बदले की भावना में जलती मोदी सरकार ने ED का दुरुपयोग केवल विरोधियों को प्रताड़ित करने व भाजपा के राजनीतिक हित साधने के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के पैरा 119 में लिखा है,”सच यह भी है कि देश में ED की संस्था पूर्ण तौर से निष्पक्षता और विश्वास खो चुकी है। यह सत्तापक्ष के हाथ का खिलौना मात्र बन कर रह गई है जिसका दुरुपयोग मोदी सरकार द्वारा कठपुतली की तरह किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तीन सीधे सवाल पैदा होते हैं
1. क्या ED डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर, 2021 के बाद लिए सब निर्णय अपने आप ख़ारिज नहीं किए जाने चाहिएँ? 2. क्या सरकार यह हिम्मत दिखाएगी कि अब ED डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर, 2021 के बाद लिए सब निर्णयों की एक निष्पक्ष जाँच हो व समीक्षा हो? 3. क्या ED डायरेक्टर को 17 नवंबर, 2021 व 17 नवंबर, 2022 को ग़ैर क़ानूनी सेवा विस्तार देने वाले राजनीतिक व्यक्तियों व अधिकारियों के समूह के ख़िलाफ़ कार्यवाही होगी, फिर चाहे दोषी स्वयं PM ही क्यों न हों? अब समय आ गया है कि प्रधान मंत्री को इस नाजायज़ नियुक्ति के लिए देश से माफ़ी माँगनी चाहिए।