[gtranslate]
[gtranslate]
ब्रेकिंग न्यूज़राजनीति

26 दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. नाम पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने गठबंधन के लिए भारत के नाम का उपयोग करने वाले विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 विपक्षी राजनीतिक दलों को अपने गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) का उपयोग करने से रोकने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि याचिका ‘प्रचार’ के लिए दायर की गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता रोहित खीरीवाल ने इसे वापस लेने का फैसला किया।

कांग्रेस के नेतृत्व में छब्बीस विपक्षी दलों ने पिछले महीने एकजुट होने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि वे I.N.D.I.A के नाम से चुनाव लड़ेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का संक्षिप्त रूप है।

दिलचस्प बात यह है कि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त को विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए एक समान जनहित याचिका पर 26 विपक्षी राजनीतिक दलों और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर राजनीतिक दलों और चुनाव निकाय से प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत नाम और प्रतीक और नाम का उपयोग अधिनियम 1950 की धारा 2 के तहत निषिद्ध है।

Related Articles

Back to top button