Crime

सुलफाड़ी को 2 साल की सजा 5 हज़ार जुरमाना

130 ग्राम सुल्फा के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी साबित होने पर सुनाई गई 02 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई।*
*एएसजे श्रीमति सोनीका की अदालत ने दोषी को सुनाई सजा।*
एडीशनल सेशन जज भिवानी की अदालत ने 130 ग्राम सुल्फा रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 02 वर्ष की कारावास व 5,000/- रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। एडीशनल सेशन जज श्रीमति सोनीका की अदालत ने थाना शहर भिवानी ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए दोषी को 02 वर्ष कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई।
दिनांक 13.02.2020 को थाना शहर भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी दिनोद गेट के सहायक उप निरीक्षक सज्जन ने एक व्यक्ति को 130 ग्राम सुल्फा  के साथ गिरफ्तार किया था। टीम द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए *थाना शहर भिवानी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा नंबर 110 दिनांक 13.02.2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग  अंकित किया गया था।*
उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए माननीय अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके माननीय अदालत में पेश किया गया। गवाहों को द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। पकड़े गए *आरोपी बिल्लू पुत्र पतराम निवासी बावड़ी गेट भिवानी को माननीय अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे 02 वर्ष की कैद तथा 5,000/- रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।*
पुलिस द्वारा की गई गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई एवं पक्के सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित करने में कामयाबी हासिल की गई।
*पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला आईपीएस ने जिले के सभी प्रबंधक थाना को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशीला व मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करें। वहीं आम जनता उनके आसपास बिकने वाले नशीले पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में निसंकोच होकर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।

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