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सिरसा में पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर धारा 144 लागू
वायु प्रदूषण बढ़ने से लाइट जलाकर चल रहे है वाहन

राजेंद्र कुमार
सिरसा। हरियाणा में सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर जिले मे धारा 144 लागू करने के आदेश पारित करते हुए सभी पत्थरों के क्रशिंग इकाइयां, खनन और संबंधित गतिविधियां, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, कच्चे माल का मैनुअल या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण जिसमें फ्लाई ऐश, कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, निर्माण संबंधी गतिविधियां, खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री सहित किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री को जलाना, जिससे वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है आदि पर प्रतिबंध लगाया है। जिला सिरसा में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता 306 मापी गई है,। सिरसा शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों के किनारे पेड़ पौधों पर जल छिड़काव किया गया।वायु प्रदूषण बढ़ने से सिरसा दिल्ली ष्ट्रीय राजमार्ग संख्या09 पर दोपहर तक वाहन लाइट जलाकर चालक चलाते नजर आए। शाम के समय फिर यही स्थिति बनी हुई थी।
सिरसा। हरियाणा में सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर जिले मे धारा 144 लागू करने के आदेश पारित करते हुए सभी पत्थरों के क्रशिंग इकाइयां, खनन और संबंधित गतिविधियां, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, कच्चे माल का मैनुअल या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण जिसमें फ्लाई ऐश, कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, निर्माण संबंधी गतिविधियां, खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री सहित किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री को जलाना, जिससे वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है आदि पर प्रतिबंध लगाया है। जिला सिरसा में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता 306 मापी गई है,। सिरसा शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों के किनारे पेड़ पौधों पर जल छिड़काव किया गया।वायु प्रदूषण बढ़ने से सिरसा दिल्ली ष्ट्रीय राजमार्ग संख्या09 पर दोपहर तक वाहन लाइट जलाकर चालक चलाते नजर आए। शाम के समय फिर यही स्थिति बनी हुई थी।
जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व शीत ऋतु और शीत ऋतु में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों की शुरुआत के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्तियों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हवा में कणीय पदार्थ और जहरीली गैसों से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना अनिवार्य है। इसलिए खुले क्षेत्रों, सड़कों, बेकयार्ड किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को जलाना सख्त वर्जित है। इस आदेश की उल्लंघना करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। सभी नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और अपशिष्ट जलाने की घटनाओं की निगरानी की जाएगी।
जिला सिरसा में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता 306 मापी गई है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज-2 तक पहुंच गई है और इसके आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर को छूने की संभावना है। जिला सिरसा में प्रदूषण के प्रसार को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने के लिए निर्देश जारी करना आवश्यक है।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सिरसा व डबवाली, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडलाधीश, सचिव आरटीए, अधीक्षण अभियंता सिंचाई/पीएचई/डीएचबीवीएन, पीडी एनएचएआई हिसार, क्षेत्रीय अधिकारी, एचएसपीसीबी हिसार, डीडीपीओ, डीआरओ, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (बीएडंआर), एचएसएएमबी/एचवीपीएनएल/पीआर, जिला सिरसा के सभी बीडीपीओ; उप कृषि निदेषक, खनन अधिकारी, फायर स्टेशन अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सिरसा व डबवाली; सचिव नगरपालिका समिति ऐलनाबाद, रानिया, कालांवाली अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।