Crime
सड़क सुरक्षा: गलत दिशा और तेज गति वाहनों के काटे चालान
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की पालना करवाने, तेज गति से वाहन चलाना व गलत दिशा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के किए चालान – पुलिस अधीक्षक भिवानी।।*
*जिला पुलिस के द्वारा लेन ड्राइविंग, तेज गति से वाहन चलाना व रॉन्ग साइड के नियमों की पालना न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 650 वाहनों को चेक कर कुल 328 चालान किए गए।*
*पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला आईपीएस* के निर्देश पर दिनांक 11.08.2023 जिला भिवानी में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 143 वाहनों के चालान किए। वही गलत लेन (wronge side) में चलने वाले 120 व तेज गति से वाहन चालाने वाले 09 वाहन चालकों के चालान किए गए। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
*पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला आईपीएस* ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।