सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग ने सरकार की नीतियों के प्रचार के लिए लोक कलाकारों व संगठनों से मांगे आवेदन : डॉ. अमित अग्रवाल
चंडीगढ़- सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा ने राज्य में लोक कलाकार इकाइयों और कलाकारों को तीन साल के लिए पैनल के आधार पर जिलों में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तीन साल के लिए पैनल में शामिल किया जाएगा और कलाकारों को सरकार की नीतियों के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी जाएगी।
सरकार की ओर से प्रचार-प्रसार हेतु इकाई/समूह को राज्य एवं जिले के बाहर भी भेजा जा सकता है। पैनल में शामिल कलाकारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना होगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि यमुनानगर, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, झज्जर में लोक कलाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। , जींद, कैथल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, नूहं, पलवल, पानीपत, पंचकुला, रेवाडी, सिरसा और सोनीपत जिले, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी और कलाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। विभाग पार्टी व कलाकारों को निर्धारित दर पर मानदेय भी देगा.
पार्टियों एवं कलाकारों को मानदेय
महानिदेशक ने कहा कि पहली श्रेणी में नाटक इकाइयां शामिल हैं जिनमें लोक नाटक मंडलियां और नाटक संगीत आदि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिन्हें 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 5,510 प्रति दिन प्रति कार्यक्रम। दूसरी श्रेणी में सांस्कृतिक दल शामिल हैं जिनमें संगीत, लोक नृत्य और अन्य विविध कार्यक्रम आदि सहित सामूहिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिन्हें रु। का भुगतान किया जाएगा। 5,510 प्रति दिन. तीसरी श्रेणी में लोक कलाकार मंडली/पार्टी शामिल है जिसमें भजन पार्टी, पारंपरिक लोक गायन पार्टी/आल्हा/जंगम और कठपुतली पार्टी आदि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 3 से 5 कलाकार होंगे जिन्हें रु। का भुगतान किया जाएगा। 1,378 प्रति दिन प्रति कार्यक्रम। चौथी श्रेणी में एकल कलाकार शामिल हैं, जिसमें नाटक कलाकार, लोक गायक और संगीतकार, तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, बैंजो वादक, वीणा वादक, बांसुरी वादक और शहनाई वादक आदि शामिल हैं। ऐसे एकल कलाकारों को रु। का भुगतान किया जाएगा। 458 प्रति दिन. इन दरों में एक साल के बाद 5 फीसदी प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी की जाएगी.
डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि जो दल/मंडली/कलाकार अपने कार्य में दक्ष हैं तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे दल/मंडली अथवा कलाकार अपना आवेदन 20 सितम्बर तक संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। , 2023. पैनल में शामिल होने की शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शर्तें एवं आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://prharyana.gov.in पर जा सकते हैं और संबंधित जिला सूचना, जनसंपर्क अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।