डिपो होल्डर की मांगे नहीं मानी तो 1 अक्तूबर से प्रदेश में नहीं बंटेगा राशन: राजेन्द्र प्रसाद
डिपो होल्डरों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त व विधायक बिशंबर वाल्मीकि को सौंपा ज्ञापन
भिवानी, 12 सितंबर। डिपो होल्डर एसोसिएशन जिला भिवानी हरियाणा के सदस्यों ने प्रधान राजेन्द्र प्रसाद की देखरेख में अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम जिला उपायुक्त नरेश नरवाल व बवानीखेड़ा से विधायक बिशंबर वाल्मीकि को मांग पत्र सौंपा। सभी सदस्यों ने हरियाणा सरकार की बेहतरीन नीतियों का स्वागत किया परंतु 1 अगस्त 2022 को खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन डिपू धारकों के हितों को नजरंदाज करते हुए नया आदेश लागू करके इसमें हरियाणा के राशन डिपो धारकों के हितों और अधिकारों को भी दरकिनार किया गया है जैसा कि कोरोना काल के दौरान हरियाणा के राशन डिपो धारकों ने अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना 1-26 करोड़ हरियाणा वासियों को अनाज वितरण किया और उनको भूखा मरने से बचाया जिसको हरियाणा सरकार ने भी सराहा है। इतने बड़े सेवाभाव के बदले राशन डिपो धारकों के लिए 300 राशन कार्ड अनुचित शर्त लगाकर रोजगार को खत्म करने का प्रयास किया है। इसका वे पुरजोर विरोध करते हैं।
उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जब तक हरियाणा सरकार राशन डिपो धारक के लिए लाईसेंस प्रणाली लागू रखती है और 300 राशन कार्ड पर राशन डिपो बनाना चाहती है तो इससे पहले डिपू धारक को संविदा कर्मचारी घोषित करते हुए गुजरात सरकार की तर्ज पर 30 हजार रूपये न्यूनतम मासिक वेतन या मानदेय के रूप में न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित करे अन्यथा जब तक मासिक मानदेय लागू नहीं होता राशन कार्ड की संख्या पीडीएस नियंत्रण आदेश 2009 की कार्ड संख्या 1200 को 200 प्रति क्विंटल कमिशन के साथ बरकरार रखा जाए ताकि सरकार द्वारा राशन डिपो धारकों की आय बढाए जाने के प्रयास सफल हो सके तथा एक व्यवाहारिक आमदनी प्राप्त हो सके।
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राशन डिपो धारक के 65 या 70 वर्ष आयु सीमा पूरी करने के बाद अन्य राज्यों की तर्ज पर अपना राशन डिपो अपने आश्रित या अपने रिश्तेदार को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए, जिनके परिवार में राशन डिपो लेने के योग्य या इच्छुक नहीं होने पर 70 वर्ष की आयु के बाद सभी उम्र दराज डिपो धारकों को सेवानिवृति पर हरियाणा सरकार की मान्यता प्राप्त पत्रकार पेेंशन योजना 10 हजार रूपये मासिक की तर्ज पर कम से कम 15 हजार रूपये महिना पेंशन भता सुविधा लागू की जाए जो बुढापे का सहारा बन सके। राशन वितरण के दौरान कम से कम 2 प्रतिशत घटती दी जाए और भौतिक निरीक्षाण् के दौरान 5 क्विंटल तक राशन कम या ज्यादा पाए जाने पर राशन को पूरा करने की अनुमति दी जाए, राशन वितरण के सेवाकाल में या कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डिपो धारकों के परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर राशन दुकान मृतक के परिवार को आबंटित किया जाए, कोरोना काल में राशन वितरण के दौरान हरियाणा में जिन राशन डिपो धारकों ने अपनी या अपने परिवार के सदस्य की जान गंवाई है उनके परिवार को राजस्थान सरकार की तर्ज पर 50 लाख रूपये की मुवावजा राशि दी जाए।
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उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी राशन डिपो धारक 1 अक्तूबर को पूरे प्रदेश में राशन बंदी की करेंगे। इस अवसर पर जयवीर सिंह दरियापुर, जितेन्द्र कुमार, विजय कुमार, सुरेन्द्र कुमार, दिनेश, रघुनाथ, रामकिशन, नरेश, मोहन लाल खावा, ईश्वर सिंह, चन्दन सिंह, सुखवीर सिंह, नरेश कुमार शर्मा, शोभाराम, सुरेन्द्र सिंह, धर्मबीर, बलवान सिंह, राकेश कुमार, नरेश, कंवर सिंह आदि उपस्थित रहे।