हरियाणा सरकार ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों का लोड बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना वीडीएस 2023 लागू की , जाने क्या हैं शर्तें

हरियाणा सरकार द्वारा कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों का लोड बढ़ाने के लिए
स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 2023 – वीडीएस 2023 लागू की है
पंचकूला । हरियाणा पॉवर यूटिलिटीज के अध्यक्ष पी के दास ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक एपी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बिना किसी नियम और शर्तों के फॉर्म, शपथ पत्र आदि की औपचारिकता के यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा करनी होगी।
अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से उन्नत खपत जमा (सुरक्षा) के साथ इस योजना के तहत विस्तारित लोड के लिए एक स्व-घोषणा पत्र 31 मार्च, 2023 तक लंबित बकाया का भुगतान कर सकते हैं। आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित एसीडी जमा करने की तिथि से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा।
दास ने कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबलों की उपलब्धता एवं फीडर बाई फे्रकेशन को यथाशीघ्र सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत लाया गया है। बशर्ते उपभोक्ता मीटर से आपूर्ति का विकल्प चुनें ।
मुख्य विवरण:-
कृषि पंपिंग आपूर्ति श्रेणी के अनधिकृत भार की घोषणा के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 2023 – वीडीएस 2023।
कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 2023 शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
(1 उपभोक्ताओं को) वीडीएस-2023 के तहत आवेदन करने से पहले या उससे पहले अपने सभी बकाया का भुगतान करना होगा।
(11) एपी ट्यूबवेल उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित भार की घोषणा कर सकते हैं। आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना होगा। उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है और मौजूदा निर्देशों के अनुसार उन्नत खपत जमा (सुरक्षा) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना होगा।
अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए अतिरिक्त एसीडी जमा कराई जाएगी (बी) कोई सेवा कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाएगा
(iii) उनका भार बिना किसी दंड शुल्क के नियमित किया जाएगा।
मौजूदा
(vi) फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते वे मीटर वाली आपूर्ति का विकल्प चुनें।
(वी11) यह योजना तब तक वैध रहेगी जब तक कि सरकार/डिस्कॉम द्वारा 14 दिनों के उचित नोटिस के बाद इसे वापस नहीं ले लिया जाता।
(विनी) इस योजना का प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। योजना का एक बैनर निगम के पोर्टल पर भी लगाया जाएगा।
उपरोक्त निर्देशों को सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
अधीक्षक/8444/70217/कॉम यूएचबीवीएन, पंचकुला
(ए)
@रु.100/- प्रति किलोवाट.
की तिथि से भार विस्तार नियमित माना जायेगा
(1वी)
आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन और अपेक्षित एसीडी जमा करना।
निगम तत्काल उपकरण/ट्रांसफार्मर/सर्विस केबल का विस्तार करेगा