राजनीति
अविवाहितों व विधुरों की पेंशन योजना को हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में विधुरों और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा वे विधुर जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है तथा वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, वे भी पेंशन लाभ लेने के पात्र होंगे। यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी।