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राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर को: लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती

सिरसा। आगामी 9 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम में केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 सितंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किंगरा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सुमित गर्ग, सिविल जज (जूनियर डिविजन) कम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम सलोनी गुप्ता, सिविल जज (जूनियर डिविजन) कम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम विशाल, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिविजन) कम सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वारा मामलों की सुनवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।

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