हरियाणा ने नूंह में इंटरनेट सेवा 11 अगस्त तक रोकी
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर), और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि के अस्थायी निलंबन को बढ़ा दिया है। जिला नूंह के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर। निलंबन 11 अगस्त, 2023 (23:59 बजे) तक लागू रहेगा।
उक्त निलंबन को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पढ़ने का आदेश दिया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए अस्थायी निलंबन लगाया गया है।
हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है और उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।