हरियाणा में सरकारी और निजी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मतदान दिवस को सवेतन अवकाश घोषित किया गया
पड़ोसी राज्यों ने मतदान के दिन हरियाणा के मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश की घोषणा की
चंडीगढ़, 27 सितंबर – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान दिवस 5 अक्टूबर, 2024 (शनिवार) को सवेतन अवकाश रहेगा। यह हरियाणा में सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होगा।
इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा 18 सितंबर, 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत राज्य के सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारी, जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, को 5 अक्तूबर, 2024 को सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने अधिसूचित किया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी, जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत 5 अक्तूबर, 2024 को सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 और कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 65 के तहत अधिसूचना भी जारी की है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री अग्रवाल ने बताया कि इस अवकाश को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिक्षण संस्थानों सहित सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कारखानों में काम करने वाले वयस्क श्रमिकों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-65 के तहत मतदान के दिन काम से छूट दी गई है। बताया गया कि दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त (श्रम) कार्यालय, दिल्ली सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है।
इसी प्रकार, पंजाब, यूटी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों ने भी अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अपने संबंधित राज्य में काम करने वाले हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 5 अक्टूबर, 2024 को सवेतन अवकाश देने की अधिसूचना जारी की है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी पात्र मतदाताओं को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और 5 अक्टूबर, 2024 को अपना वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।