राजनीतिक दल/प्रत्याशी एमसीएमसी की मंजूरी के बाद ही विज्ञापन प्रसारित करें : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पंकज अग्रवाल ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
♠ पेड न्यूज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
चंडीगढ़, 11 सितंबर – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार और राजनीतिक दल एमसीएमसी की मंजूरी और प्रमाणन के बिना विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकते। किसी भी उल्लंघन के लिए नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियां (एमसीएमसी) गठित की गई हैं। ये समितियां चुनाव संबंधी सभी विज्ञापनों को मंजूरी देंगी और पेड न्यूज पर भी नजर रखेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू होता है, जिसमें टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो, निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले वाले सार्वजनिक स्थान, फोन वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया या इंटरनेट वेबसाइट शामिल हैं।
फर्जी खबरों को रोकने में मीडिया सक्रिय भूमिका निभा सकता है
श्री अग्रवाल ने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और पेड न्यूज की घटनाओं को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट और इंटरनेट पर पोस्ट की गई सामग्री की निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि न तो वे और न ही उनके समर्थक नफरत फैलाने वाले भाषण दें और न ही फर्जी खबरें फैलाएं, जिससे चुनावी माहौल खराब हो। फर्जी खबरों को फैलने से रोकने में मीडिया भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन या अन्य प्रसारण माध्यमों के माध्यम से चुनाव संबंधी कोई भी सामग्री प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
निर्धारित अवधि के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा
पंकज अग्रवाल ने आगे बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत एक निश्चित अवधि के लिए एग्जिट पोल आयोजित करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणाम प्रकाशित करना प्रतिबंधित रहेगा। इस चुनाव के लिए यह प्रतिबंध 18 सितंबर, 2024 को सुबह 7 बजे से लेकर 5 अक्टूबर, 2024 को मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद (शाम 6:30 बजे) तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि हरियाणा में आम चुनाव जम्मू-कश्मीर के साथ ही होंगे, जहां पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, 2024 को है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसलिए सभी मीडिया घरानों को आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।