परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश
राजेंद्र कुमार
सिरसा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक मुक्त विद्यालय की वार्षिक एवं डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की होने वाली रि-अपीयर परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जिलाभर में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।