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प्रत्याशियों को तीसरी बार 3 अक्टूबर को लघु सचिवालय में फिर से कराना होगा खर्च का मिलान

नारनौल, 2 अक्टूबर। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के दो बार खर्च का मिलान हो चुका है। तीसरी बार 3 अक्टूबर को लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 118  में सुबह 10:00 से सायं 5:00 बजे तक फिर से खर्च का मिलान होगा।
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षक आशीष सैनी (आईआरएएस) ने बताया कि  निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार 3 अक्टूबर को चुनाव प्रत्याशियों के खर्च का लेखा टीमों द्वारा मिलान किया जाएगा। व्यय पर्यवेक्षक द्वारा इससे पूर्व दो बार प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का मिलान किया जा चुका है। इसी प्रकार तीसरी बार 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक लघु सचिवालय के कमरा नंबर 118 में लेखा टीमों द्वारा चुनाव प्रत्याशियों के खर्च का मिलान किया जाएगा। आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान तीन बार चुनाव प्रत्याशियों के खर्च के ब्योरे के रजिस्टरों का मिलान करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 40 लाख रुपए रखी गई है। प्रत्याशियों के खर्च का हिसाब किताब रखने के लिए एक्सपेंडिचर टीम निर्धारित समय पर उनके खर्च रजिस्टर का निरीक्षण करती हैं। अगर कोई प्रत्याशी नोटिस देने के बाद भी खर्च रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं करता है तो चुनाव आयोग की ओर से उसे चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
एक्सपेंडिचर आब्जर्वर ने बताया कि उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई है जो लगातार उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार सहित तमाम प्रकार के खर्चों पर नजर रखे हुए हैं।

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