ब्रेकिंग न्यूज़

चैक बाऊंस के आरोपी को भेजा जेल, एडीशनल सैशन जज ने अपील की खारिज

चैक के लेन-देन के मामले में सावधानी बरत धोखाधड़ी से बचे नागरिक : अधिवक्ता मुकेश गुलिया

भिवानी, 16 नवंबर : भिवानी के एडीशनल सैशन जज मनीष कुमार की न्यायालय ने चैक बाऊंस के आरोपी को जेल भेजकर पीडि़त के साथ न्याय किया है। एडीशनल सैशन जज मनीष कुमार की न्यायालय ने चैक बाऊंस के मामले में एक साल की सजा पाए आरोपी योगेश की अपील को खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में आरोपी योगेश ने लव कुमार से दो लाख 70 हजार रूपये उधार लिए थे। जिसको लौटाने की ऐवज में आरोपी ने दो लाख 70 हजार रूपये का चैक लव कुमार को दिया था। जिसे बैंक में लगाने पर वो चैक बाऊंस हो गया। बाऊंस होने के बाद शिकायकर्ता लव कुमार ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया द्वारा कोर्ट में केस दायर किया। इस केस में ज्यूडिशियल मस्ट्रिेट फस्र्ट क्लास अविनाश यादव ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया की सभी दलीलों को मानते हुए दोषी को एक साल की सजा व 9 प्रतिशत ब्याज के आदेश सुनाए। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने सैशन कोर्ट में अपील दायर की तथा इस अपील पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय मनीष कुमार ने निचली कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए आरोपी की अपील को खारिज किया और जेल भेजने के आदेश दिए। इस मौके पर अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने आम नागरिकों से अपील की कि चैक के लेन-देन में सावधनी बरते। आजकल लोग चैकों के माध्यम से लोगों से धोखधड़ी करने से बाज नही आ रहे।

Related Articles

Back to top button