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केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक की लिमिट तय की : खुदरा विक्रेता सिर्फ 10 मीट्रिक टन तक गेहूं रख सकेंगे स्टॉक में

जमाखोरी पर अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक की लिमिट तय की
राजेंद्र कुमार
सिरसा।  जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कप्तान सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक की लिमिट तय की है, जिसका उद्देश्य गेहूं की जमाखोरी और दाम में बढ़ोतरी को रोकना है। केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक की मात्रा की सीमा तय कर दी गई है, जो 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।
       उन्होंने बताया कि अब व्यापारी और थोक विक्रेता 3 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकते हैं। वहीं खुदरा विक्रेता सिर्फ 10 मीट्रिक टन तक गेहूं स्टॉक कर सकते हैं तथा प्रोसेसर अपनी कुल वार्षिक निर्धारित क्षमता का 75 फीसदी तक गेहूं स्टॉक कर सकते हैं। सभी स्टॉक होल्डर भारत सरकार द्वारा दिए गए ऑनलाइन लिंक ईवीईजीओआईएलएस.एनआईसी.इन/डब्ल्यूएसपी/लॉगइन (द्धह्लह्लश्चह्य://द्ग1द्गद्दशद्बद्यह्य.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/2ह्यश्च/द्यशद्दद्बठ्ठ) पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें तथा अपना-अपना स्टॉक प्रत्येक शुक्रवार को इस लिंक पर अपडेट करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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