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Crime

कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मचारियों पर गोली चलाने के मामले में दो गिरफ्तार

थाना सदर पुलिस भिवानी ने सीआईए स्टाफ-2 भिवानी के कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मचारियों पर गोली चलाने के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।*
*आरोपियों के द्वारा ओम गेस्ट हाउस पर मंथली के लिए फायरिंग की थी। उसी दिन एक दफ्तर के बाहर भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था।*
दिनांक 10.06. 2023 को सीआईए स्टाफ-2 की टीम थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में एक गेस्ट हाउस के बाहर मंथली के लिए फायरिंग करने के मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दादरी भिवानी रोड गांव हालूवास के पास मौजूद थी। जो पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि वारदात में वांछित दो आरोपी मोटरसाइकिल पर नया बाईपास पर गांव ढाणा के पुल के रास्ते से नया बस स्टैंड एरिया भिवानी की तरफ आ रहे हैं। जो पुलिस टीम के द्वारा सूचना की महत्वता को देखते हुए नया बाईपास लोहारू रोहतक रोड पर गांव ढाणा के पास बने पुल के पास पहुंचकर नाकाबंदी की गई थी। जो पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों को रुकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल पर सवार एक आरोपी के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चलाई गई थी। वहीं पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में आरोपियों के ऊपर जवाबी क्रॉस फायर करते हुए आरोपियों को कड़ी मेहनत करके दोनों आरोपियों को काबू किया गया था। वहीं आरोपियों के घायल होने पर उन्हें इलाज के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी में दाखिल कराया गया था। जो इस संबंध में अभियोग संख्या 354 दिनांक 11.06. 2023 धारा 186, 353, 332, 307,34 भारतीय दंड संहिता व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में दर्ज किया गया था।
 दिनांक 14.06. 2023 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सदर भिवानी के उप निरीक्षक भूषण कुमार ने सीआईए स्टाफ-2 भिवानी की टीम पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
*गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान ऋतिक उर्फ खलीफा पुत्र संजीव निवासी सैनीपुरा मोहल्ला रोहतक हाल निवासी गुमानी लोहार की गली पतराम गेट भिवानी व सौरभ उर्फ सैंडी पुत्र अश्वनी निवासी हालूवास गेट मेहताब दास की ढाणी भिवानी के रूप में हुई है।*
*आरोपी ऋतिक उर्फ खलीफा पर जिला भिवानी में निम्नलिखित अभियोग दर्ज हैं:-*
1. अभियोग संख्या 168 दिनांक 20.03. 2022 धारा 323, 34, 452 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना शहर भिवानी में दर्ज है।
2. अभियोग संख्या 311 दिनांक 07.06.2020 धारा 147, 148, 149, 285, 506, 201व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में दर्ज है।
3. अभियोग संख्या 148 दिनांक 03.06.2023 धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में दर्ज है।
4. अभियोग संख्या 341 दिनांक 03.062023 धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना सदर भिवानी में दर्ज है।
*आरोपी सौरभ उर्फ सैंडी पर जिला भिवानी में निम्नलिखित अभियोग दर्ज है:-*
1. अभियोग संख्या 311 दिनांक 07.06.2020 धारा 147, 148, 149, 285, 506, 201 व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में दर्ज है।
2. अभियोग संख्या 560 दिनांक 29.10.2021 धारा 379ए भारतीय दंड संहिता के तहत थाना शहर भिवानी में दर्ज है।
3. अभियोग संख्या 148 दिनांक 03.06. 2023 धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में दर्ज है।
4. अभियोग संख्या 341 दिनांक 03.06. 2023 धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना सदर भिवानी में दर्ज है।
5. अभियोग संख्या 87 दिनांक 08.02.2021 धारा 323, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना शहर भिवानी में दर्ज है।
जांच इकाई के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि पैसे की कमी के चलते गेस्ट हाउस पर मंथली के लिए गोली चलाने की वारदात को अंजाम दिया था। वही मौके से आरोपियों से 02 अवैध पिस्तौल बरामद किए गए थे। पूछताछ करने पर  आरोपियों ने बताया कि यह अवैध हथियार भिवानी निवासी एक व्यक्ति से खरीदे थे।
जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है आरोपियों को कल पेश माननीय न्यायालय में किया जाएगा।

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