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ओवर स्पीड में वाहन चलाने वालों केहोंगे चालान – पुलिस अधीक्षक भिवानी।*

*एसपी भिवानी ने रोड सेफ्टी समीक्षा बैठक के बाद यातायात पुलिस को दिए निर्देश

स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के बाद एसपी भिवानी ने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि ओवर स्पीड में वाहन चलाने वालों के चालान किए जाएं ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने दुपहिया पर थ्री राईडिंग के भी चालान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में ऐसी जगहों पर विशेष निगरानी की जाए जहां पर युवा वर्ग मोटरसाईकिल या कार से स्टंट करते हैं। ऐसा करने वालों पर भी यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई हो।
जिला यातायात पुलिस को निर्देश देते हुए श्री नितीश अग्रवाल भा०पु०से० ने कहा कि सख्ती के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जाए, इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।  *यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि नाबालिंग बच्चों द्वारा ड्राइविंग करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।*
उन्होंने यातायात पुलिस को नगर परिषद प्रशासन के  साथ मिलकर शहर के प्रमुख चौराहे/मोड़ पर रेहड़ी या वाहनों के खड़ा होने से जाम की स्थिति नहीं बनने के बारे में भी निर्देश दिए हैं।  बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालक मौत का शिकार होते हैं। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों व ओवर स्पीड वाहन चालकों के अधिक से अधिक चालान किए जाएं। जरूरी जगहों पर कैट आई या साईन बोर्ड लगाए जाएं ताकि हादसे न हो। विशेषकर तीव्र मोड़ पर साइन बोर्ड होना जरूरी है। इसी प्रकार से दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान होनी चाहिए और दुर्घटनाओं के कारण का पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी हादसा होने पर एंबुलेंस तुरंत प्रभाव या निर्धारित समय के अनुरूप अस्पताल पहुंचे ताकि घायल का समय पर उपचार हो और उसकी जान बचाई जा सके।
पुलिस अधीक्षक भिवानी ने यातायात पुलिस को स्कूल वाहन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा, बस की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो, फायर सिलेंडर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, बस के साइड में तीन-तीन सेफ्टी ग्रील होन चाहिए, बच्चों को बस में उतारने व चढ़ाने के दौरान एक सहायक जरूर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए।

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